रेवांचल टाईम्स - आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला में शासकीय कर्मचारियो के द्वारा सिविल सेवा आचरण अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है वही जानकारी के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद किसी भी लोक सेवक की जीवित तीसरी सन्तान नही होनी चाहिए अगर ऐसा मामला आता है तो तत्काल कार्यवाही करने और सेवा से अपात्र घोषित किया गया है पर मंडला जिले में अधिनियम का पालन नही किया जा रहा है। वही जानकारी के अनुसार शिक्षक सीताराम गोंड के द्वारा तीन संतान के होने पर भी शासकीय पद का लाभ लिया जा रहा है, साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता तिरू-सुरेन्द्र सिंह सिरश्याम समाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर महोदया मण्डला को लिखा स्मरण पत्र प्रेषित किया है। जिसमे यह उल्लेख किया है।
नैनपुर ब्लाॅक अंतर्गत ग्राम पंचायत मक्के में सीताराम गोंड पिता मोहन लाल गोंड शिक्षक के दो से अधिक संतान है जो कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक-15/12/2022 को आपके कार्यालय को पत्र लिखा था जिसमें सीताराम गोंड पिता सोहन लाल गोंड शिक्षक के द्वारा तीन संतान होने पर भी शासकीय पद का लाभ एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर पत्र लिखा गया था जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया है कि नियुक्ति के समय के बाद व संवैधानिक मूल अधिकार के तहत दो संतान से अधिक संतान न हों जिसकी आज दिनांक तक कार्यवाही पर विलंब होने के कारण स्मरण पत्र लिखा गया जिस पर सिरश्याम ने कहा माननीय उच्च न्यायालय के पालन हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही कर कार्यवाही से जिला प्रशासन भी अनंकानी कर रहा है जिससे साफ होता है की मामला कितना गंभीर है। मगर जिला प्रशासन कार्यवाही के नाम पर सुस्त नजर आ रहा है।
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