BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
म.प्र. भवन संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

aaj ka akhbar padhen

आज का ई-पेपर

पूरा अखबार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

ई-पेपर Viewer

Tuesday, January 31, 2023

म.प्र. भवन संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना



 

मंडला 31 जनवरी 2023

                म.प्र. भवन संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य 18 से 45 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा 16 से 45 वर्ष की आयु के परिवार के आश्रित सदस्यों के आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क अंतर्गत राष्ट्रीय मानकों अनुसार गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मांग अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना जिनकी पूर्ति परम्परागत आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों से करना संभव नहीं है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत वैध पंजीयन धारक श्रमिक (आयु 18 से 45 वर्ष तक) है अथवा मंडल अंतर्गत वैध पंजीयन धारक श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्य (आयु 16 से 45 वर्ष) है तथा वैध आधार कार्ड धारक एवं आधार से लिंक बैंक खाता धारक, एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारक होना चाहिए।

                प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना नीति के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लघु अवधि प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा। विशेष प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को मंडल द्वारा निर्धारित विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉयर लर्निंग में हिताधिकारियों के अप्रमाणित कौशल को प्रमाणित किया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं में शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा एनएसडीसी के पार्टनर के रूप में एम्पेनल निजी प्रशिक्षण संस्थान तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थानों का मंडल द्वारा जारी ईओआई, आईटीपी, आरईपी के आधार पर चयन तथा लक्ष्य निर्धारण, निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थाओं का मंडल द्वारा जारी आरईपी के माध्यम से चयन तथा लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा।

                प्रशिक्षण ट्रेड तथा प्रशिक्षणार्थी संख्या में एनसीवीईटी के नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर पोर्टल (ngr.gov.in) पर उपलब्ध एनएसक्यूएफ के तहत निर्धारित पाठ्यक्रमों के क्वालिफिकेशन पेक्स (क्यूपीएस) के अनुसार प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण ट्रेड, प्रशिक्षणार्थी संख्या तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्धारण सचिव, मंडल द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता अनुसार निर्धारित किये जायेंगे। वित्तीय प्रावधान अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण योजना हेतु प्रशिक्षण शुल्क, मूल्यांकन शुल्क तथा प्रमाणिकरण शुल्क का निर्धारण कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार की सामान्य मानदण्ड समिति द्वारा जारी सामान्य मानदण्डों (कोमन कोस्ट नोरम्स) के अनुसार किया जायेगा। योजना नीति अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार आवास, भोजन भत्ता और विशेष क्षेत्रों, विशेष समूहों हेतु अन्य भत्ते तथा प्रोत्साहन राशि इत्यादि का प्रावधान किया जा सकेगा। योजना नीति के क्रियान्वयन अंतर्गत योजना नीति के क्रियान्वयन हेतु सचिव, मंडल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन संबंधी जानकारी विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

No comments:

Post a Comment