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Sunday, January 8, 2023

मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना



मंडला 8 जनवरी 2023

            मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजनासंशोधित स्वरूप में वर्ष 2018 से लागू की गई। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु उनके प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता श्रेणी में होने पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से रूपये एक लाख सहायता राशि नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दी जाती है।

 

पात्रता

 

            ऐसे वैध परिचय-पत्रधारी निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन उक्त योजना के राजपत्र में प्रकाशन के पूर्व हुआ है, वे योजना में हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका हिताधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन उक्त योजना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात हुआ है, वे पंजीयन दिनांक से एक वर्ष उपरांत योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

 

हितलाभ

 

            प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पात्र पाए गए हितग्राहियों में से यदि कोई हितग्राही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो उसे केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से रूपये एक लाख रूपए सहायता राशि के रूप में मण्डल से नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित करने वाले नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रदान की जाएगी।

 

हितग्राही के चयन की प्रक्रिया

 

            योजनांतर्गत पात्रता तथा आवेदन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार है। पात्र पाए गए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची उनके यूनिक पोर्टल कोड के साथ एकजाई रूप से नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिमाह जिला श्रम कार्यालयों को प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर जिला श्रम कार्यालय द्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु प्रति हितग्राही रूपये 1 लाख की अनुदान राशि योजना संचालित करने वाले विभाग नगरीय विकास एवं आवास विभाग को ईपीओ पद्धति के माध्यम से भुगतान करने का प्रावधान है। पदाभिहित अधिकारी आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत है।

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