दैनिक रेवांचल टाइम्स - इटारसी तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी के न्यायालय ने आज ग्राम पंचायत भट्टी के तत्कालीन सरपंच संजय उइके उम्र 44 वर्ष निवासी मालवीय कॉलोनी पथरौटा एवं पंचायत सचिव रामस्वरूप चिमनिया उम्र 57 वर्ष निवासी पटेल मोहल्ला ग्राम भट्टी को आपराधिक न्याय भंग की धारा 409 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोनों आरोपी को तीन-तीन माह का सश्रम कारावास और भुगतना पड़ेगा।
बताया जाता है कि सरपंच सचिव ने वर्ष 2006 में मिलकर 40000 रूपये शासकीय राशि का गबन किया था।
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