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Thursday, December 22, 2022

रेत चोरी के अभियुक्तगणों को 02, 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सुनाई सजा...

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रेवांचल टाईम्स - मंडला माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला द्वारा आरोपी दुर्गेश पिता माखन बैरागी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम माद पुलिस चौकी अंजनिया जिला मण्डला को धारा- 379 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 मे 500/- रूपये, धारा 66/ 192 ए मे 2000/- रूपये एवं 56 / 192 मे 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं सहअभियुक्ता गायत्री बाई उम्र 52 वर्ष निवासी अजनिया थाना बम्हनी की धारा 379 सहपठित धारा 109 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 मे 500/- रूपये, धारा 66/192 ए में 2000/- रूपये एवं 56 / 192 मे 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

           प्रकरण के संबंध में बताया गया है कि दिनांक 11.10.2017 को फरियादी हमराह स्टाफ प्रआर. क्र. 484 सोमनाथ, सैनिक क्र. 73 रामस्वरूप के साथ शासकीय वाहन पर करवा गश्त में था। गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि एक बिना नंबर का नीले रंग के ट्रैक्टर के चालक के द्वारा अवैध रेत उत्खनन कर ट्रेक्टर मे भरकर सुरपन नदी मांद से अंजनिया तरफ ले जा रहा है। गवाहों को सूचना से अवगत कराकर अंजनिया बायपास बस स्टॉप के पास ट्रैक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे तभी एक ट्रेक्टर मांद तरफ से आते दिखा जिसे बायपास अंजनिया के पास रूकवाकर रेत परिवहन के संबंध में रायल्टी या वैध दस्तावेज मांगे जाने पर नहीं होना बताया तथा ट्रैक्टर के चालक ने अपना नाम दुर्गेश बैरागी पिता माखन बैरागी निवासी मांद का होना बताया एवं उक्त ट्रेक्टर की बाहन स्वामी गायत्री बाई द्वारा सुरपन नदी से अवैध रेत खनन कर अवैध रेत चोरी कर लाना बताया। चालक से पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्र. 442/17 पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।


जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह के द्वारा की गई है।

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