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Sunday, November 27, 2022

रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक को दो संचित निधि का हाईकोर्ट से मिला लाभ..


रेवांचल टाईम्स - जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने एक रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक के मामले में राहत प्रदान करते हुए अनावेदकों को निर्देशित किया है कि वे आवेदक को संचित निधि का लाभ प्रदान करें। यह मामला रिटायर्ड होमगार्ड सनिक रनजोर सिंह की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वह छतरपुर होमगार्ड कार्यालय से रिटायर्ड हुआ था। सेवानिवृत्ति उपरांत संचित निधि कि राशि दि जानी थी, लेकिन याचिकाकर्ता को संचित निधि कि राशि नहीं दी गई तब याचिकाकर्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि राज्य शासन का आदेश है कि सेवानिवित के बाद याचिका कर्ता को संचित निधि का लाभ दिया जाना चाहिए। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने पूरे मामले और पेश किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अनावेदकों को निर्देशित किया कि राज्य शासन के आदेशानुसार याचिकाकर्ता संचित निधि का लाभ पाने का अधिकारी है। जिसका नियमानुसार निराकरण करे। उक्त मत के साथ न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा।

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