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Monday, October 17, 2022

एमपी के इस शहर में शराब खरीदने के लिए रखी गई ये खास शर्त



मध्यप्रदेश में जबलपुर शहर में बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी विभागों को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही शराब दुकान संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि दो पहिया वाहन पर सवार होकर शराब दुकान पहुंचने वाले सभी ग्राहकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।

जो भी शराब लेने के लिए बिना हेलमेट लगाए दुकान पहुंचेगा, उसे शराब ना दी जाए। हेलमेट लगाकर जो भी शराब लेने पहुंचेगा उसे ही शराब का विक्रय किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने शराब दुकानों में बैनर और पोस्टर भी लगवा दिए हैं।
आबकारी अधिकारी ने क्या कहा ?

इस मामले को लेकर आबकारी अधिकारी का कहना है कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ होती हैं। जो लोग शराब पीकर वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अब हेलमेट पहनने वाले ही दुकानों से शराब खरीद पाएंगे।
2 अक्टूबर से अब तक अवैध शराब के 174 केस

दरअसल, बीते दिनों ट्रैफिक एएसपी प्रदीप शेनड़े ने हाईकोर्ट के निर्देश पर हेलमेट को लेकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के सहयोग के लिए आबकारी विभाग भी आगे आ गया। बता दें कि जबलपुर शहर की ज्यादातर दुकानों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसको लेकर न चाहते हुए भी शराब के शौकीन हेलमेट लगाकर शराब लेने पहुंच रहे हैं।

वहीं, सीएम शिवराज के निर्देश पर जबलपुर आबकारी विभाग ने 2 अक्टूबर से लेकर आज तक लगभग 174 केस अवैध शराब के बनाए गए हैं। इसके साथ ही सैकड़ों लीटर शराब भी जब्त की गई है।

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