रेवांचल टाईम्स - व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करने के प्रकरण में कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा प्रतिष्ठान के विरूद्ध 05 हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार 01 अप्रैल 2022 को महाकाल रेस्टोरेंट तेलघानी चौराहा गुना की जांच सहायक आपूर्ति अधिकारी तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुना द्वारा की गयी। जांच में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलो.) का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। जांच में प्रतिष्ठान के मालिक श्री इंद्रपाल सिंह चौहान उपस्थित थे। जिनसे मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर एक नग जिसमें इंडेन अंकित था, जप्त किया गया। अनावेदक द्वारा मौके पर कोई दस्तावेज/ बिल व्यावसायिक उपलब्ध नही कराये गये। उक्त घरेलू सिलेण्डर का उपयोग बाजार में उपलब्ध सस्ते दर के सिलेण्डर का उपयोग अधिक लाभ कमाने की नियत से किया जाना पाया गया। उक्त सिलेण्डर को सुपुर्दगी में लेकर केसर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरक विनिमय) आदेश 2000 की कंडिका 3(ग), 4 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।
जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में नियत दिनांक को अनावेदक सूचना उपरांत उपस्थित न होने से अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया। प्रकरण में अनावेदक की सूचना उपरांत अनुपस्थिति से यह प्रमाणित पाया गया कि अनावेदक को उक्त कृत्य की पूर्णं जानकारी है तथा वह जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित होना नही चाहते हैं। जबकि जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जैसे मौका पंचनामा जप्ती पत्रक सुपुर्दगीनाम आदि से इस तथ्य की पुष्टि हुयी कि व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डर उनके प्रतिष्ठान में उपयोग करते हुए जप्त किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से उक्त अपराध कारित किया गया है।
संपूर्णं प्रकरण में उक्त कृत्य कारित पाये जाने पर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा अनावेदक इंद्रपाल सिंह चौहान पुत्र पर्वतसिंह चौहान, महाकाल रेस्टोरेंट तेलघानी चौराहा गुना, जिला गुना के विरूद्ध 5 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि महाकाल रेस्टोरेंट तेलघानी चौराहा गुना के मालिक इंद्रपाल पुत्र पर्वतसिंह चौहान के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने व जुर्माना राशि जमा कराने की विधि संगत कार्यवाही करें।

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