रेवांचल टाईम्स - जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने संविलियन करने संबंधी मामले में पूर्व में दिये गये आदेश का पालन न होने के मामले को सख्ती से लिया । एकलपीठ ने मामले में आयुक्त लोक शिक्षण व कमिश्नर नि रीवा को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
यह अवमानना का मामला विद्यावत वरिष्ठ अध्यापक समाज शास्त्र शासकीय कन्या उमावि पाण्डेन रीवा में पदस्थ है। आवेदिका के साथ अन्य विषय के वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्त भी विषय वार की गईं थी, जिन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर संविलियन नियुक्ति 1 जुलाई 2018 से वेतनमान
एवं अन्य लाभ दिया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार निवेदन करने के बाद भी आज दिनांक तक उच्च माध्यमिक शिक्षक समाज शास्त्र के पद पर सविलियन नियुक्ति नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। जिस पर न्यायालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षक समाज शास्त्र के पद पर सविलियन किये जाने के आदेश 45 दिवस के अंदर अनावेदक क्रमांक 2 और 3 को पालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन अनावेदकों ने तय समय सीमा में उक्त आदेश का पालन नहीं किया, जिस पर यह अवमानना का मामला दायर किया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश अनावेदकों को दिये है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा।

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