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Monday, August 29, 2022

राशन की कालाबाजारी करने पर उचित मूल्‍य दुकान के विक्रेता एवं सहायक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज, कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा आदेश जारी...



रेवांचल टाईम्स - कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा राशन की कालाबाजारी करने के प्रकरण में उचित मूल्‍य दुकान के विक्रेता एवं सहायक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। 

प्रकरण अनुसार अनुविभागीय अधिकारी आरोन के निर्देशन में, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आरोन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान खेडलीडांग, आरोन की जांच कर जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी आरोन को प्रस्तुत किया। जिसमें श्री कृष्ण स्व-सहा खेडलीडांग द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान सावनभादौं (0602036) के तत्कालीन विक्रेता रीनाबाई भील एवं सहायक कल्याण सिंह भील द्वारा माह मार्च 2022 से लेकर मई- 2022 तक राशन वितरण में अनियमितताएं की गई। हितग्राहियों को माह मार्च 2022 का PMGKAY योजना का राशन प्रदाय नहीं किया गया। दिनांक 18 अगस्‍त 2022 को शासकीय उचित मूल्य दुकान सावनभादों का निरीक्षण जिला आपूर्ति अधिकारी गुना श्री एस. व्ही. जैन के निर्देशन में नायब तहसीलदार आरोन श्री संतोष धाकड, राजस्व दल एवं पुलिस दल के साथ किया गया। दुकान पर पीला सूचक बोर्ड एवं स्टाक एवं भाग सूची, सतर्कता समिति की जानकारी चस्पा होना नहीं पाया गया। दुकान का संचालन श्री दौलत राम खेडलीडांग के घर से होना पाया गया। जिसके बारे में कार्यालय में सूचना नहीं दी गई। दुकान पर राशन स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर 99.02 क्विंटल गेहूं कम, 62.45 क्विंटल चावल कम, 1.33 क्विंटल नमक कम, 0.17 क्विंटल शक्कर कम, 3.85 क्विंटल मूंग कम रखा होना पाया गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान सावनभादों की संचालक संस्था श्री कृष्ण स्व सहा खेडलीडांग की अध्यक्ष श्री अंतरी बाई द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि, शासकीय उचित मूल्य दुकान सावनभादौ पर राशन स्टाक में जो भी अनियमिततायें है उसके लिये तत्कालीन विक्रेता रीनाबाई भील एवं सहायक कल्याण सिंह भील पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उक्त कृत्य म०प्र० सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 कण्डिका 11(1), (2),(8) 13(1), (2) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम - 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 377 के तहत पुलिस थाना आरोन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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