पंजीयक एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया
कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 19-ए के तहत उर्वरक डीएपी, विक्रेता मेसर्स योगेश खाद
भंडार करियागांव विकासखंड बिछिया के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के
फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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