रेवांचल टाईम्स - माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, चौरई द्वारा थाना चौरई के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 72/20 एवं अपराध क्रमांक 543/16 के आरोपी इरफान पिता जमील मंसूरी 19 वर्ष निवासी ग्राम पालादौन थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा को अंतर्गत धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड की सजा सुनाई। मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले के द्वारा पैरवी की गई थी ।
अभियोजन कहानी के अनुसार दिनाँक 08/08/16 की सुबह करीबन 10.30 बजे नाबालिग पीडिता अपनी सहेली के साथ अपने घर ग्राम पालादौन से स्कूल ग्राम मरकाहांडी दोनो अलग अलग साईकिल से जा रही थी जैसे ही दोनो गिट्टी खदान ग्राम पलटवाडा के पास पहुंचे ही थे उसी समय गांव का आरोपी इरफान मुसलमान मोटर साईकिल से आया और बुरी नियत से पीछा कर नाबालिग पीडिता को रूकने को बोला नाबालिग पीडिता नही रूकी , दोबारा फिर रूकने को बोला और कहा तुमसे कुछ बाते करनी है , नाबालिग पीडिता की साईकिल के सामने अपनी मोटर साईकिल खडा कर दिया तो नाबालिग पीडिता को रूकना पडा और नाबलिग पीडिता को आकर बोला कि मै तुमसे प्यार करता हूँ कहकर इज्जत लेने की गरज से नाबालिग पीडिता का बांया हाथ पकड लिया नाबालिग पीडिता की सहेली ने आरोपी इरफान से बोला कि तू क्या रहा है , लडकी का हाथ छोड बोली तो आरोपी इरफान ने नाबालिग पीडिता का हाथ छोड दिया। उसी समय मोटर साईकिल से गांव के लोग वहाँ से निकले तो आरोपी इरफान उन्हे देखकर आगे चला गया, आरोपी इरफान नाबालिग पीडिता के घर के आसपास मोटर साईकिल से चक्कर लगा रहा था, नाबालिग पीडिता को फिर से बोला घर से बाहर निकल कुछ बाते करना है नाबालिग पीडिता घर से नही निकली, नाबालिग पीडिता ने घटना की जानकारी अपने पिता को देकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अनुसंधान अधिकारी सावन लाल भलावी द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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