रेवांचल टाईम्स - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा उदयाजीत कुंवर राव के न्यायालय द्वारा थाना अमरवाड़ा के अपराध क्रमांक 202/2018 एवं प्रकरण क्रमांक 120/2018 के आरोपी राजेश सिंगारे पिता झीनू सिंगारे सिंगारे उम्र 45 वर्ष नि. ग्राम पिपरिया राजगुरु थाना , थाना-अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा को धारा 25 आर्म्स एक्ट भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹200 अर्थदंड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में म.प्र.राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह बैस के द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :- घटना दिनांक 14/01/2018 को फरियादी सहायक उप निरीक्षक के के बघेल को झगड़े की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल पर पहुंचा जहां पर अंकित चौरसिया के मकान के सामने राजेश सिंगारे अपनी पत्नी प्रीति सिंगारे को मारपीट कर रहा था। इस बात पर कि उसे तलाक नहीं दे रही है न ही राजीनामा दे रही है। आरोपी को समझाया गया कि क्यों मारपीट कर रहे हो तो आरोपी और उत्तेजित होकर ग़दर करने लगा मौके पर जनता की भीड़ भी लगने लगी। आरोपी को पकड़ कर उसकी तलाशी लेने पर उसके पेंट की कमर से धारदार लोहे की छुरी रखे मिला, छुरी रखने के संबंध में लाइसेंस पूछने पर उसने नहीं होना बताया। आरोपी से विधिवत जप्ती की कार्यवाही की गयी। थाना अमरवाड़ा द्वारा आयुध अधिनियम 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अनुसंधान किया गया।
अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन पश्चात थाना अमरवाड़ा पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाकर उपरोक्त दंड से दंडित किया।
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