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Wednesday, June 15, 2022

आरटीई अधिनियम अंतर्गत अशासकीय शालाओं में 15 से 30 जून तक निःशुल्क ऑनलाईन प्रवेश प्रारम्भ’

 



 

मण्डला 15 जून 2022

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतुं पात्रताधारी नर्सरी, केजी-1, केजी-2 के ऐसे बच्चों जिनकी आयु न्यूनतम तीन वर्ष से पांच वर्ष होगी। कक्षा एक में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु पांच से सात वर्ष तक समस्त बच्चों का जिले के समस्त प्राइवेट शालाओं की सत्र 2022-23 के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 15 जून 2022 से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जन 2022 है। निःशल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही दर्ज होंगे। ऑफलाईन कोई आवेदन मान्य नही होगें। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राईवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नही की जाये। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल जिसकी लिंक http//rteportal.mp.gov.in है पर केवल ऑनलाईन ही दर्ज करें। 1 जुलाई 2022 तक जनशिक्षा केन्द्र पर सत्यापन करा सकेंगे, तत्पश्चात राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से लॉटरी के जरिए स्कूल आवंटन होगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर सुधारने की सुविधा दी गई है। स्कूल आवंटन होने पर आवेदक 6 से 16 जुलाई 2022 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के बाद पास के जनशिक्षा पर जाकर पालक को मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के अभाव में आवेदन प्रवेश के लिए लॉटरी में सम्मिलित नही हो सकेंगे।

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