मण्डला 11 जून 2022
सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम बकछेरादौना तहसील
मण्डला में नर्मदा नदी में अस्थाई पुल बनाकर रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की
जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
मण्डला के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के अमले द्वारा 10 जून 2022 को निरीक्षण किया गया। जांच में
ग्राम बकछेरादौना में रेत ठेकेदार द्वारा ख0क0 370 रकवा 3.70 हे0 क्षेत्र में स्वीकृत खदान के
अतिरिक्त शमशान घाट से लगे नदी में मुरूम पत्थर एवं सीमेन्ट पाईप की मदद से अस्थाई
सड़क बनाकर रेत ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया पाये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को
जे0सी0बी0 मशीन से नष्ट किया गया एवं अवैध उत्खनन किये गये गडढ़ों की माप कर 1570 घ0मी0 का खनिज रेत का अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त
ग्राम बकछेरादौना के ख०क0 613/18 रकवा 0.21 हे0 भूमि में 30 घ0मी0 रेत का बिना अनुमति भण्डारण किये जाने पर रेत ठेकेदार मेसर्स अष्टवक आई0टी0 सॉल्यूशंस प्रा0लि0 मुम्बई के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही में
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मण्डला, तहसीलदार मण्डला, सहायक खनि अधिकारी, खनि निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी उपस्थित रहे। सहायक
खनि अधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य शासन द्वारा बनाये गये नवीन नियमों के
अनुरूप जिले में माह मई एवं जून में 14 वाहनों में कुल 18.10 लाख रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित कर राशि जमा कराया गया
है। नवीन नियमों के अन्तर्गत गौण खनिज के अवैध परिवहन करने वाले ट्रकों पर रूपये 150000 से 470000 रूपये तक के अर्थदण्ड किये गये
हैं।
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