जिला
दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम एवं आदर्श आचरण संहिता की घोषणा के साथ
ही जिले के शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस चुनाव प्रक्रिया पूर्णं होने
तक की अवधि के लिए निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के अनुसार
जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, चुनाव के दौरान तैनात किये जाने वाले सेक्टर, जोनल अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस, अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु तैनात
सुरक्षाकर्मियों के लायसेंस तथा जिले के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निगमित निजी बैंक आदि में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों
के शस्त्र लायसेंस को छोड़कर समस्त लायसेंसधारियों के लायसेंस निलंबित किए हैं।
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