मण्डला 25 अप्रैल 2022
जिले में मदिरा के
अवैध विनिर्माण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार
नैनपुर, चिरईडोंगरी, जामगांव, रमपुरी एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए अवैध शराब विक्रय
एवं निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध छापामार कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान 47 लीटर हाथ से निर्मित महुआ शराब,
61 पाव देशी मदिरा प्लेन, विदेशी मदिरा विभिन्न ब्रांडों के 50 पाव तथा 14 बोतल बीयर के बरामद किये गये।
इसके अतिरिक्त अवैध हाथ भट्टी शराब निर्माण के लिये प्रयुक्त 150 किलोग्राम महुआ
लाहन का सेम्पल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। इस अपराध में संलिप्त 10 व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश
आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(1)च के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक
हरे सिंह उईके, आबकारी आरक्षक केशव हिडाऊ, राजेन्द्र खाण्डेलकर, विजय कमलेश, शकुन्तला सैयाम उपस्थित रहे। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में शहरी
एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए अवैध, जहरीली शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय की रोकथाम हेतु
निरंतर गश्त एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी रहेगी।

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