मण्डला 27 अप्रैल 2022
मुख्य नगरपालिका
अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका अधनियम 1961 की धारा 187-क में संशोधन करते
हुए भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त 2 निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण के प्रशमन हेतु प्रशमन की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की है। प्रशमन शुल्क में 30 जून 2022 तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
नगरवासियों को सूचित किया गया है कि जिनके द्वारा भवन-अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण
एवं भवन अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण कर लिया गया है। ऐसे व्यक्ति ऑनलाईन आवेदन
एबीपीएसी पोर्टल के माध्यम से कराकर 20 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।
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