मंडला 12 मार्च 2022
मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रतिजोड़ा 48 हजार एवं व्यय पूर्ति के लिए 3 हजार प्रदान की जाती है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को
म.प्र. शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित, निर्धन
एवं श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य
कन्या, विधवा, परित्यक्ता के विवाह
सहायता की शर्तों के अनुसार युवक व युवती की समग्र आईडी एवं परिवार समग्र आईडी, आधार नम्बर, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खातों की जानकारी, आयु प्रमाण-पत्र, अभिभावक का मोबाईल नंबर
आवश्यक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के हितलाभ के तहत् विवाह के लिए
सहायता राशि 48
हजार रूपए एवं आयोजन के व्यय पूर्ति के लिए प्रतिजोड़ा 3 हजार रूपए की पात्रता निर्धारित है। अधिक जानकारी के
लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं
नगर पंचायत में संपर्क किया जा सकता है।
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