मंडला 10 फरवरी 2022
सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत्
संचालित जनकल्याणकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना का पात्र
हितग्राही लाभ लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना की पात्रता के
अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष हो तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का हो। इंदिरा
गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के हितलाभ के तहत् विकलांग व्यक्ति जो 80 प्रतिशत या अधिक निःशक्त
हो के हितग्राहियों के लिए 600 रूपए प्रतिमाह की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए
जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क कर सकते
हैं।
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