मंडला 14 फरवरी 2022
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 600 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। दम्पति की मात्र सन्तान के रूप में केवल पुत्री हो, दम्पति आयकर दाता न हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का होना अनिवार्य नहीं है। अन्य पेंशन प्राप्त करता हो तो भी इस पेंशन के लिए पात्र है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के हितलाभ के तहत् 600 रूपए प्रतिमाह की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क किया जा सकता है।
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