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हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ दायर याचिका HC ने की खारिज, लगाया 10 हजार का जुर्माना

 


रेवांचल टाईम्स–जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने इस याचिका को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि ये सस्ते प्रचार के लिए दायर की गई याचिका प्रतीत होती है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की खंडपीठ ने कहा कि यह अदालत इस याचिका में शामिल किसी भी सार्वजिनक कारण को नहीं मानती है और यह सस्ते प्रचार के लिए दायर की गई याचिका प्रतीत होती है.


अदालत ने कहा कि सुविधाओं का किसी विशेष रेलवे स्टेशन के नाम से कोई लेना देना नहीं है. पीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत की कीमती समय की खपत की है.


उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम का उपयोग कोविड-19 महमारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किए जाएगा.


उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि जनहित याचिका सिवनी के एक वकील ए एस कुरैशी ने दायर की थी.


पिछले साल नवंबर में स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया था.

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