मण्डला 14 जनवरी 2022
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार जिले के सभी स्थानों पर मॉस्क का उपयोग एवं सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक
में लिए गए निर्णय अनुसार मॉस्क नहीं पहनने पर 100 रुपये तथा सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर दुकान एवं
प्रतिष्ठानों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन
द्वारा रोको-टोको अभियान के तहत मॉस्क ना पहनने वालों पर जुर्माना एवं चालानी
कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिला मुख्यालय की 4 दुकानों में प्रशासन की टीम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग
का उल्लंघन पाए जाने पर दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई।
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