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Sunday, January 30, 2022

नवजात की हत्या के कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा


रेवांचल टाइम्स न्यूज़.. 2 माह के बच्चे की हत्या के आरोपी पिता को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि जानकीबाई मरावी निवासी धमनगांव रैयत ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका अपने पति मानसिंह से करीब तीन-चार माह से बोलचाल नहीं है 12 मई 2018 को लगभग 3:00 बजे अपने बेटे जसपाल उम्र दो महा को परछी में झूले में सुला कर पानी लेने हेडपंप गई थी घर में केवल पति नाम सिंह था करीब 5:00 बजे पानी लेकर जब वह घर वापस आई तो बच्चा झूला पर नहीं था पति से पूछे कि बच्चा कहां है तो लाल सिंह ने उसका गला पकड़ लिया ससुर ने बीच बचाव किया मिट्टी की कोठी के नीचे उखड़ी मिट्टी को हटाकर देखी तो बच्चा जमीन के अंदर मरा पढ़ा था और वही पास कुल्हाड़ी सब्बल हथौड़ी पड़ी थी नान सिंह ने बच्चे का गला काट कर व धड़ अलग कर मिट्टी की कोठी के नीचे गाड़कर छिपा दिया था मृतक बच्चा उसका ना होकर किसी और का होना शक पर हत्या करना सामने आया शाहपुरा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच के बाद धारा 302 201 323 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया अभियोजन सक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश डिंडोरी द्वारा आरोपी नाम सिंह मरावी पिता स्वर्गीय द सैया उम्र 27 वर्ष निवासी धमनगांव रैयत थाना शाहपुरा को 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड लगाया गया धारा 201 के अपराध के लिए 3 वर्ष श्रम कारावास व ₹1000 के अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 1 वर्ष 3 माह और 3 माह अतिरिक्त श्रम कारावास भुगतने जाने के आदेश पारित किए गए मामला चिन्हित व जघन्य सनसनीखेज था मामले में अभी योजन की ओर से आरके मंड रहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई



रेवांचल टाइम्स से प्रमोद पड़वार की खास रिपोर्ट सच के साथ

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