मण्डला 17 दिसम्बर 2021
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि
विकास ने बताया कि उर्वरक विक्रय केन्द्र मोहन कृषि केन्द्र पिण्डरई का औचक
निरीक्षण के दौरान स्कंध प्रदर्शन एवं दरें प्रदर्शन बोर्ड एवं भौतिक रूप से बिल
बुक नियमानुसार नहीं होना पाया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान केन्द्र में मौजूद
कृषकों से शिकायत प्राप्त हुई कि संबंधित के द्वारा उर्वरक यूरिया निर्धारित दर से
अधिक पर विक्रय किया जा रहा है। उर्वरक आदेश 1985 की धारा 3, 4 एवं 5 के उल्लंघन के तहत जारी उर्वरक अनुज्ञप्ति अधिनियम
की धारा 31 की
उप धारा 1
में निहित प्रावधान के अनुरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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