रेवांचल टाईम्स - माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यासयाधीश प्रदीप कुमार वरकडे, चौरई के द्वारा अपराध क्रमांक 460/18 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 88/20 के आरोपीगण कृष्णा पिता बिल्लू सनोडिया 43 वर्ष,बलराम पिता बिल्लू सनोडिया 40 वर्ष एवं देवीदयाल पिता बिल्लू सनोडिया 48 वर्ष सभी निवासी ग्राम केदारपूर खुर्द कपूरदा चौकी थाना चौरई को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 5000-5000 रू अर्थदण्ड , धारा 341 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण मे शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुदर्शन सोनी के द्वारा पैरवी की गई |
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि:-दिनांक 23/07/18 को प्रार्थीया मंजू सनोडिया द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 23/07/18 लगभग 3.30 बजे वह अपने पति के साथ मोटरसाईकिल से चौरई से अपने गांव केदारपुर जाने के लिये निकले ,करीब 4.15 बजे शाम केदारपुर से आधा कि.मी. पहले नेमीचंद सनोडिया के खेत के सामने रोड पर कृष्णा सनोडिया, बलराम सनोडिया, देवीदयाल सनोडिया हाथ में सब्बल , कुल्हाडी एवं डंडा लेकर खडे थे जो कृष्णा सनोडिया ने सब्बल मार कर प्रार्थीया व उसके पति भूपेन्द्र ऊर्फ बंटी सनोडिया को मोटर साईकल सहित गिरा दिया फिर कृष्णा ने सब्बल से ,बलराम ने कुल्हाडी व देवीदयाल ने लाठी से प्रार्थीया के पति के सिर चेहरे ,पेट, पीठ पर चोटे पहुचाई प्रार्थीया बचाने गई तो उसे कोहनी व पीठ पर कृष्णा ने सब्बल मारी । प्रार्थीया ने अपने चाचा ससुर राजकुमार, धनाराम व रोहित को फोन लगाया , उनके आने पर तीनो वहा से भाग गये उसके बाद नीरज, रोहित शुभम व अन्य लोग वहां पहुंच गये। कृष्णा सनोडिया, बलराम सनोडिया, देवीदयाल सनोडिया ने पुरानी बुराई खेती के विवाद पर भूपेन्द्र को सब्बल, कुल्हाडी, लाठी से सिर ,चेहरे, पेट ,पीठ पर मारने से अस्पताल लाते लाते मौत हो गई ,प्रार्थीया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चा त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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