सरिता घनश्याम सनोडिया ने भी कृषि केंद्र खोंलने के लिए कलेक्टर को लिखा था पत्रK
रेवांचल टाईम्स-अनुमति केवल लाइसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं को जारी की गई है । लाइसेंसधारी कृषि खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन ने तय आदान विक्रेताओं के अलावा अन्य प्रतिष्ठिनों से किया है कि सप्ताह में पांच दिन ( शनिवार और कृषि आदान सामग्री का विक्रय करते पाये जाने रविवार को छोड़कर ) कृषि दुकानें खुलेंगी । पर कार्रवाई की जाएगी । कृषि आदान सामग्री का कलेक्टर डॉ . राहुल हरिदास फटिंग ने आदेश में विक्रय करते समय सोशल डिस्टेसिंग का पालन कहा है कि पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान जैसे करना एवं विक्रेता एवं किसानों को मास्क बीज , उर्वरक , कीटनाशक का भंडारण एवं लगाना अनिवार्य होगा । काउंटर में एक समय पर वितरण के लिए कोरोना कपर्दू के दौरान दोपहर दो व्यक्ति एवं एक ग्राहक के अलावा अन्य कोई 12 से शाम चार बजे तक समस्त लाइसेंसधारी उपस्थिति नही होगा।आकस्मिक निरीक्षण के कृषि आदान विक्रताओं को बीज निगम , बीज दौरान उपरोक्त शर्तों का पालन न करते पाये जाने उत्पादक समितियों एवं सेवा सहकारी समितियों पर संबंधित संस्थान को आगामी आदेश तक को कोविङ -19 की गाइडलाइन अनुरूप कृषि सील किया जाएगा और धारा 188 के तहत आदान सामग्री विक्रय करने की अनुमति रहेगी । कार्रवाई होगी ।
विनोद दुबे के साथ रेवांचल टाईम्स की रिपोर्ट

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