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Saturday, April 17, 2021

मंडला: उपार्जन केन्द्रों एवं पीडीएस दुकानों पर कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा-निर्देश

 मण्डला 17 अप्रैल 2021



जिला आपूर्ति अधिकारी ने समस्त संस्था प्रबंधक उपार्जन केन्द्र तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण में हो रही वृद्धि को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु सभी उपार्जन केन्द्रों एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें। उपार्जन केन्द्र, शासकीय उचित मूल्य दुकान में आने वाले कर्मचारियों, हितग्राहियों, किसान, मजदूर आदि को चेहरा (नाक, मुंह आदि) अनिवार्य रूप से मास्क, रूमाल, गमछा या दुपट्टे से ढका हो। उपार्जन केन्द्र, शासकीय उचित मूल्य दुकान में हाथ साफ रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में सेनीटाइजर अथवा साबुन-पानी की व्यवस्था की जाये। उपस्थित किसान, हितग्राही, कर्मचारी, मजदूरों से प्रत्येक दो घंटे में हाथ धुलाया जावे। केन्द्र, दुकान पर 20 से अधिक व्यक्ति एक समय में उपस्थित न हो, वृद्ध, बच्चे एवं अस्वस्थ्य व्यक्ति केन्द्र पर न आये।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा है कि जिन किसानों के मोबाईल पर खाद्य विभाग द्वारा एस.एम.एस. भेजा गया हो, उन्हीं किसानों को केन्द्र में आने की अनुमति दी जाये। किसान के साथ किसी अन्य व्यक्ति को केन्द्र पर आने की अनुमति न दी जाये। केन्द्र, दुकान पर पुराने सायकल टायर का उपयोग कर दो-दो मीटर के अन्तर पर घेरा बनाकर कर्मचारी, हितग्राही, मजदूर, किसानों से सोसियल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करायें। उपार्जन केन्द्र, शासकीय उचित मूल्य दुकानों में कोविड-19 के रोकथाम, बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। उक्त निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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