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Friday, April 9, 2021

जिला कलेक्टर की समस्त जिले वासियों से अपील ........ अगले कुछ घंटे हो सकते हैं...... संवेदनशील .........आवश्यक दिशा निर्देश जारी..........

 



रेवांचल टाईम्स - जिले में निरंतर बढ़ रहे कोरोना वायरस के देखते हूऐ जिला कलेक्टर ने जारी किए निर्देश रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू

सिवनी शुक्रवार शाम 6.00 बजे से सोमवार प्रात: 6.00 बजे तक टोटल लॉकडाउन के आदेश

सिवनी 8 अप्रैल 21/  कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड -19) के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है। कोविड -19 संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण एवं जिले की आम जनता के स्वास्थ्य हित व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण - राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं-

सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में आज रात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रत्येक रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कफ्यूँ लागू रहेगा। इस अवधि में क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में शुक्रवार शाम 6.00 बजे से सोमवार प्रात: 6.00 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। उपरोक्त अवधि ( नाईट कफ्यूं एवं लॉकडाउन अवधि) में सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाएं सील रहेगी,  किसी भी माध्यम से इस अवधि आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।  उपरोक्त अवधि (नाईट कफ्यूँ एवं लॉकडाउन अवधि) में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय / संस्थायें बंद रहेगें। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व , स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत,  दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिग संस्थान, एटीएम,  डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें। मेडिकल दुकान,  हॉस्पीटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दूध विक्रेता को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपरोक्त अवधि (नाईट कयूं एवं लॉकडाउन अवधि) में बंद किए जाते है। उपरोक्त अवधि (नाईट कफ्यूं एवं लॉकडाउन अवधि) में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेगें। उपरोक्त अवधि (नाईट कफ्यूं एवं लॉकडाउन अवधि) में समस्त बस सेवाएं / संचालन बंद किए जाते है।  जिले की समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेगें।


उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें:  इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से उपरोक्त अवधि (नाईट कफ एवं लॉकडाउन अवधि) में प्रतिबंध से मुक्त रहेगें,  लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई - कार्ड (परिचय पत्र) रखना अनिवार्य होगा।  कोविड -19 के टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने हेतु आने - जाने की छूट रहेगी। बीमार व्यक्तियों के परिवहन की छूट रहेगी।  स्वास्थ्य एवं नगरपालिका / नगर पंचायतों की समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे- साफ-सफाई,  बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल,  प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इलेक्ट्रानिक,  प्रिंट मीडिया (मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैद्य आई कार्ड धारी,  मात्र कवरेज के उद्देश्य हेतु) प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। उपरोक्त अवधि (नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुए अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किए जा सकेगें। नाईट कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। टोटल लॉकडाउन अवधि में विवाह की अनुमति सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदान करेगें। उपरोक्त अवधि (नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि ) में जिले के धार्मिक स्थल पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर,  मस्जिद , चर्च , गुरूद्वारा आदि के पुजारी, मौलवी, पादरी ज्ञानीजी आदि स्वयं को पूजा - पाठ किए जाने की छूट रहेगी। घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले व्यक्ति एवं समाचार-पत्र वितरण करने वाले व्यक्ति को प्रातः 06.00 बजे से 09.30 बजे तक दूध वितरण / समाचार पत्र वितरण की अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन में छूट रहेगी तथा परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।


       यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारा 51 से 60 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।


विनोद दुबे के साथ रेवांचल टाईम्स की एक रिपोर्ट

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