रेवांचल टाईम्स - कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा जारी निर्देश क्रमांक m/35 -09/2020 दो /सी-2 भोपाल दिनांक 20-04 -2021 द्वारा सभी तरह के सामाजिक ,राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक ,सार्वजनिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोगों को एकत्रित होना पूर्णतया वर्जित किया गया था। साथ ही बाद में प्राप्त निर्देश अनुसार इस कार्यालय से जानकारी सामाजिक विवाह की समस्त अनुमति मान्य की जाती है।
सामाजिक विवाह समारोह में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।
अखिल बन्देवार के साथ रेवांचल टाइम्स की एक रिपोर्ट


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