रेवांचल टाईम्स - मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 15 /12 /2020 को आदेश जारी कर विभागीय सनसनयक आदेश दिनांक 28 /11/ 2020 तक कक्षा एक से 8:00 तक एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक 31 दिसंबर तक माता पिता एवं अभिभावकों से अनुमति लेकर विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
ग्रह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दिनांक 30/9/2020 के अनुसार कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए विभाग द्वारा 28/11/ 2020 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय विद्यालय खोलने के निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं
बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए कक्षा दसवीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को नियमित रूप से अध्यापन कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं
विद्यालय में विद्यार्थियों को इस रीति से आमंत्रित कर सकेगा की विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1 साथ अधिक ना हो ताकि एस ओ पी का पालन हो सके विद्यालय में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगा इसमें माता-पिता का सहमति होना अनिवार्य है अभिभावक अभिभावक एवं माता-पिता द्वारा एक बार दिए गए सहमति पूरे सत्र भर मान्य रहेगा
कक्षा 9 वी एवं 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय मैं दर्ज संख्या के आधार पर विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
रेवांचल टाइम्स बालाघाट से खेमराज बनाफरे की रिपोर्ट

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