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Saturday, December 5, 2020

तहसील परिसर में वाद विवाद और मारपीट के मामले पर मंडला के 4 पटवारी निलंबित



                                                        पटवारी सुखदेव सांड्या


निलंबित पटवारियों में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष, सचिव, कार्यवाहक अध्यक्ष और संयोजक शामिल

                               पटवारी आलोक पाठक


रेवांचल टाईम्स - मंडला हड़ताली पटवारियों का वेतन आहरण को लेकर हुए विवाद में चार पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है मंडला तहसील के तहसीलदार अनिल जैन के प्रतिवेदन पर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला के आदेश क्रमांक -1741/ दिनांक 4/12/ 2020 के अनुसार मंडला जिले के चार पटवारियों को तहसील परिसर में वाद विवाद के साथ एक पटवारी से मारपीट की घटना घटित करने के मामले पर चारों पटवारियों को निलंबित कर दिया गया और उन्हें भू-अभिलेख कार्यालय मंडला पर अटैच कर दिया गया है। निलंबित किए गए पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला मंडला के जिलाध्यक्ष सोनू मर्सकोले, जिला सचिव श्याम मरावी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक पाठक, एवं जिला संयोजक सुखदेव सांडया सामिल है ।

                                                 पटवारी श्याम मारवी



              विवाद का कारण:- 

       पूरा मामला हड़ताली पटवारियों के वेतन आहरण को लेकर हुए विवाद का है जहां मंडला तहसीलदार के प्रतिवेदन के अनुसार 04 दिसंबर 2020 को तहसील कार्यालय में पटवारी सोनू मर्सकोले के साथ श्याम मरावी, आलोक पाठक, सुखदेव सांडया हड़ताली पटवारियों के वेतन आहरण के संबंध में तहसील कार्यालय मंडला पर उपस्थित होते हैं और तहसीलदार से वेतन आहरण को लेकर  चर्चा करते हैं वहीं उक्त संबंध में तहसीलदार मंडला के द्वारा राजस्व निरीक्षक अतुल कसार एवं पटवारी गीतेंद्र बैरागी को समक्ष में उपस्थित होकर संबंधित मामले पर जानकारी पेश करने के लिए बुलाया जाता है ।उसी वक्त मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सोनू मर्सकोले, सचिव श्याम मरावी और जिले के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक पाठक के साथ-साथ जिला संयोजक सुखदेव सांडया के द्वारा पटवारी गीतेंद्र बैरागी से बातो-बातो पर विवाद ,गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना तहसील कार्यालय में ही घटित कर दी जाती है ।घटना के संबंध में तहसीलदार मंडला अनिल जैन ,नायब तहसीलदार  पुष्पेंद्र पंद्रे , हरिओम ठाकुर एवं राजस्व निरीक्षक अतुल कसार मौके पर मौजूद रहते है। वहीं मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिले के जिम्मेदार पदों पर आसीन पटवारियों के द्वारा उक्त कृत्य कार्यालय परिसर के अंदर किए जाने को लेकर तहसीलदार के प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला के द्वारा कारण बताओ नोटिस  जारी करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम-3(1)एक,दो, तीन एंव 3(क)(ग) के  विपरीत होने से उक्त चारों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है जिनका निलंबन अवधि में मुख्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय मंडला होने के साथ-साथ नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता एवं प्रतिमाह भुगतान तहसील मंडला से अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रमाणीकरण के आधार पर दे होने का आदेश पारित किया गया है।

                                                          पटवारी सोनू मर्सकोले


 वहीं इस पूरे मामले पर इनका यह कहना हैः-


""उसमे जो चार पटवारी है उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उनसे पांच दिवस के अंदर जबाब मांगा गया है तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।" 

                          

                                              प्रथम कौशिक -एसडीएम मंडला(आई ए एस)

   


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