रेवांचल टाइम्स - आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के पत्र क्रमांक १४०/४०४०/२/ सी_2 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश को पत्र जारी कर अवगत कराया गया है कि चीनियों अन्य विदेशी फटा को के भंडारण परिवहन एवं विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगावे
चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लाइसेंस पूर्णत वर्जित है चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाकों का परिवहन तथा विक्रय आधिपत्य पूर्ण रूप से गैर कानूनी है विस्फोटक अधिनियम की धारा ९_ b 1. B। के अंतर्गत इस प्रकार के अवैध पटाखों के भंडारण वितरण विक्रय तथा उपयोग किए जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है
समस्त जिला दंडाधिकारी नियम ८४ विस्फोटक अधिनियम के तहत चीनी एवं अन्य विदेशी फटा को के भंडारण परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रधान प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जावे
रेवांचल टाइम्स बालाघाट से खेमराज बनाफरे की रिपोर्ट

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