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Wednesday, August 26, 2020

जिले में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानो पर मदिरा विक्रय मूल्य का प्रदर्शन करना अनिवार्य

 

रेवांचल टाइम्स - जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देश की जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानो पर मदिरा विक्रय मूल्य का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करना होगा। 

उन्होंने बताया है कि जिले में 21 देशी एवं विदेशी मदिरा समूहो में सम्मिलित 22 विदेशी मदिरा दुकाने एवं 40 देशी मदिरा दुकानो पर अधिकतम विक्रय मूल्य एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य की दरो की सूची लगाये जाने हेतु वर्ष 2020-21 के अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया गया जिसके पालन में जिले में समस्त देशी विदेशी/मदिरा दुकानो पर दरो की सूची लगाई गई है तथा इसकी निगरानी हेतु 3 विशेष दलो का गठन किया गया है जिनके द्वारा आकस्मिक रूप से किसी भी मदिरा दुकान में निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य की सीमा में मदिरा विक्रय के संबंध में भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

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