BREAKING
जवाहर नवोदय विद्यालय से दो छात्र लापता | एमपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला | जबलपुर में सनसनीखेज वारदात
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का ब्यौरा संधारित करने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश - revanchal times new

revanchal times new

निष्पक्ष एवं सत्य का प्रवर्तक

Breaking

aaj ka akhbar padhen

आज का ई-पेपर

पूरा अखबार पढ़ने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

ई-पेपर Viewer

Tuesday, August 25, 2020

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का ब्यौरा संधारित करने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश




रेवांचल टाइम्स मण्डला - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे- किराना, मिष्ठान, कपडे विक्रेता शोरूम आदि एवं मेन्स या वूमेन्स ब्यूटी पार्लर, सैलून दुकानें आदि में ग्राहकों की संपूर्ण जानकारी रखने के लिए एक रजिस्टर अनिवार्यतः संधारित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त रजिस्टर में प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहको का नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि का ब्यौरा संधारित किया जाना होगा। श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हैंडसेनेटाइजर, मॉस्क की पर्याप्त व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐहितियात के रूप में सभी तैयारी रखना आवश्यक होगा।

No comments:

Post a Comment