रेवांचल टाइम्स - बिना रेट लिस्ट के नही बिकेगी देशी विदेशी शराब आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश तीन दिनों के अंदर सभी लाइसेंसी दुकानों में दरों की सूची साफ बड़े अक्षरो में अंकित होगा दुकानों में ब्रांडबार एव लेविलवार शराब के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये दुकान के बाहर बोर्ड में स्पस्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाये औऱ यह बोर्ड सार्वजनिक रूप से लोगो को दिखाई दे प्रदेश में संचालित सभी मदिरा दुकानों में तीन दिवस के अंदर सूची लगाना सुनिश्चित की जाने के आदेश जारी हुए।
वही लांयसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो अन्यथा सबंधित लायसेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिले के समस्त सहायक आबकारी अधिकारी को आदेश जारी किए गए है।
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