रेवांचल टाइम्स - जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या को देखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार समस्त ग्राम पंचायत को सख्त निर्देश और साथ ही राजस्व विभाग महिला बाल विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन विभाग साथ ही पंचायत विभाग को कड़ी से कड़ी दिशा निर्देश दिया गया है कि इस कोविड-19 कोरोनावायरस के चलते गांव में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या बाहर से कोई भी आए हुए व्यक्ति की सूचना अगर प्राप्त होती है या मिलती है तो इसकी सूचना तत्काल जिला में या संबंधित थाना क्षेत्र या फिर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक पटवारी स्वास्थ्य विभाग और अनुभवी दंडाधिकारी को सूचना देने हेतु निर्देश दिया गया है जिसमें मुख्य रुप से भूमिका निभाने वाले कोटवार को सतत निगरानी रखने का आदेश जारी किया गया है और हर 3 दिन के बाद कोटवार के द्वारा मुनादी कराया जाएगा लगातार इस कोविड-19 को देखते हुए यह दिशा निर्देश दिया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण जनमानस के स्वास्थ्य हित एव लोक शांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्टेंश का पालन करने व जीवन की सुरक्षा के उत्तपन खतरे के परिपेक्ष्य में बिछिया तहसील जिला मंडला की सीमा में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्फ्यू लगाकर कर्फ्यू के आदेश का शक्ति से पालन करने का आदेश जारी किया ।


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