मंडला 23 दिसम्बर 2022
विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध महिला श्रमिक के
स्वयं के विवाह,
एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की
सीमा तक विवाह सहायता देय है। यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री
जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिये लागू है। पात्रता के लिए वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार म.प्र.
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा
पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में
सम्मिलित होकर विवाह करने पर योजनांतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के प्रावधान अनुसार सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हितलाभ प्रदान
किया जायेगा।
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