मण्डला 27 सितम्बर 2022
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले के ऐसे समस्त पात्र
परिवार खाद्यान्न पात्रता पर्ची एवं उज्जवला गैस कनेक्शन से छूटे हैं, वे अपना आवेदन निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकानों में जमा कर सकते हैं ताकि
समय-सीमा में योजना का लाभ दिलाया जा सके। पात्रता पर्ची हेतु परिवार के समस्त
सदस्यों के आधार, पात्रता की श्रेणी का प्रमाण
पत्र, परिवार के कम से कम एक सदस्य का मोबाईल नम्बर एवं समग्र
परिवार आई.डी. की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। उज्जवला गैस कनेक्शन हेतु
परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों के आधार, वरिष्ठ महिला की एक फोटो, महिला के समग्र परिवार
आई.डी. एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।
.png)
No comments:
Post a Comment